27 July 2024

झारखंड राज्य के धनबाद जिले के वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।अगर आप डीप बोरिंग करवा रहे है तो सतर्क हो जाए।बोरिंग करवाने से पूर्व धनबाद नगर निगम से प्राधिकार प्राप्त करना होगा।ताजा मामला बुधवार को रेलवे द्वारा डी०एस० कॉलोनी में डीप बोरिंग कराने की सूचना नगर निगम को मिली।जिसके बाद इस संबंध में नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने बताया कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के सेक्शन 203 एवं 209 के आलोक में इस तरह के कार्यों के लिए नगर निगम से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।रेलवे द्वारा डी०एस० कॉलोनी में डीप बोरिंग कराने की सूचना मिलने पर रेलवे के कार्य को बन्द करवाकर उन्हें नोटिस भेजवाया गया है। जल बोरिंग में उपयोग किये जाने वाले भारी वाहन का फाईन प्राप्त करने तक धनबाद थाना को सुपुर्द कर दिया गया है।

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