27 July 2024

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(हर कार्यक्रम की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन)

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पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर दी जाएगी अनुमति

DHANBAD:जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च, हर कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

वहीं उपायुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को रैली, सभा या किसी तरह के अन्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे से पहले ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने के बाद “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि हर कार्यक्रम में वीडियो सर्विलेंस टीम मौजूद रहेगी। इसलिए जो भी विवरण व्यय पंजी में दर्ज करें, वह सही-सही करें।

हर खर्च की सही जानकारी सभी प्रत्याशी उपलब्ध कराएंगे। परिणाम घोषित होने के बाद जांच में खर्च का ब्यौरा गलत पाए जाने पर जीते हुए उम्मीदवार की उम्मीदवारी चुनाव आयोग द्वारा रद्द भी की जा सकती है

इस अवसर पर व्यय कोषांग के प्रभारी सह स्टेट जीएसटी के उपायुक्त गालिब अंसारी एवं व्यय कोषांग के नोडल सह सहायक आयुक्त जीएसटी ध्रुव नारायण राय ने चुनाव के दौरान रैली, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा, बैनर पोस्टर की छपाई, स्टार कैंपेनर, हेलीकॉप्टर का खर्च सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

साथ ही बताया कि नॉमिनेशन से पहले हर उम्मीदवार को एक नया बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य है। इसमें नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रतिदिन किए गए खर्च को दर्शाना है।

इसी अकाउंट से चुनाव के लिए प्राप्त राशि एवं चुनाव के लिए खर्च की गई राशि का लेन-देन करना है। हर खर्च के लिए वाउचर रखना अनिवार्य है। 10 हजार रुपए से अधिक का भुगतान चेक द्वारा करना है।

बैठक में उपायुक्त माधवी मिश्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालीदास मुंडा, स्टेट जीएसटी के उपायुक्त गालिब अंसारी, सहायक आयुक्त जीएसटी ध्रुव नारायण राय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनिल कुमार सिंह, यूआईडी मैनेजर अमित कुमार सिंह, आईटी मैनेजर रूपेश मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद पटेल, आईएनसी के श्री मिथिलेश तिवारी, भाजपा के नरेंद्र त्रिवेदी, माधव दास, झामुमो के लक्खी सोरेन, आजसू के रतीलाल महतो, आप के रविंद्रनाथ सिंह, बीएसपी के मनोज दास सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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