27 July 2024

न्यूज़ टुडे झारखंड डेस्क : धनबाद जिले के पुलिस एक सूचना जारी की है।जारी सूचना में पतंगबाजी करने वाले सावधान को सावधान बरतने का सख्त आदेश जारी की है।जारी सूचना में बताया गया कि पतंगबाजी के दौरान जिले में प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाई गई है।धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तारों से छू जाने पर करंट आकर होने वाली जन हानि को देखते हुए एहतियात बरते। जारी सूचना में यह भी बताए गए है कि अपने मनोरंजन के लिए दूसरों के जीवन को संकट में न डालें।बताते चले कि बीते दिनों धनबाद के निरसा में पतंगबाजी के दौरान घटना घट चुकी है।

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