
NEWSTODAYJ_TECHNLOLOGY:ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किसी बिल का ऑटो भुगतान करना आसान नहीं होगा। अब किसी को भी डिजिटल पैमेंट करने से पहले ग्राहक से अनुमति मांगनी होगी। यह नया नियम 01 अक्टूबर से लागू हो रहा है। अब बैंकों के साथ ही पेटीएम और गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसी किस्त या बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति लेनी होगी।
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अब बिना इजाजत के ये प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट राशि नहीं काट सकेंगे। इस संबध में आरबीआई की ओर से पूर्व में जारी दिशा-निदेर्श के अनुसार, बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहकों को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर सूचित करना होगा।
इतना ही नहीं बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स को भुगतान से 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना देनी होगी। ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज में भुगतान की तारीख, किसे पैसा भेजना है, सारी जानकारी देनी होगी