Stripping of rules : विवाह समारोह में 50 लोगों की अनुमति के बाउजूद , फिर भी जुट रहे लोग…
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Stripping of rules : विवाह समारोह में 50 लोगों की अनुमति के बाउजूद , फिर भी जुट रहे लोग…
NEWSTODAYJ : नागपुर। विवाह समारोह हो या अन्य कोई भी आयोजन, निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ जुटने पर सभागृह संचालकों की खैर नहीं। पहला निशाना सभागृह संचालक होगा। आयोजकों से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। शहर में कोरोना के मरीज बढ़ने से मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने सुधारित अधिसूचना जारी कर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। मनपा आयुक्त ने अब जारी की सुधारित अधिसूचना …अन्यथा कानूनी कार्रवाई : महानगरपालिका सीमा अंतर्गत विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के उपस्थिति की अनुमति दी गई है।
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नाटक व सिनेमा गृह के अलावा अन्य आयोजन जैसे सभा, बैठक, सामूहिक समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबंधित सभागृह अथवा खुली जगह की क्षमता के 25 प्रतिशत या अधिकतम 100 व्यक्ति, इसमें से जो आंकड़ा कम होगा, उतने लोगों की उपस्थिति को कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन करने की शर्त पर अनुमति रहेगी।
नियम तोड़ने पर संंबंधित सभागृह, मंगल कार्यालय अथवा लॉन को सील लगाकर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयोजक पर भी 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। आयोजन से 8 दिन पूर्व आयोजक को जोन के सहायक अायुक्त को पूर्व सूचना देनी होगी।