
Jharkhand News : खैनी और सिगरेट का शौक अब सरकारी नौकरी के ख्वाब पर भारी पड़ सकता है…
NEWSTODAYJ : झारखंड राज्य में अब अगर आप सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं। खैनी और सिगरेट खाने के भी शौकीन हैं, तो आपका ये शौक सरकारी नौकरी के ख्वाब पर भाी पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रखी है। अब सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वह खैनी और सिगरेट से दूर रहेगा।
राज्य में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने यहां तंबाकू के सेवन पर लगाम लगाने के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। यहां सरकारी नौकरी करने वालों और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपत्र पत्र देना होगा। अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में होने वाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को यह शपथपत्र देना होगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद आदेश जारी कर दिया गया।
तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नहीं बेच पाएंगे खाने-पीने का सामना – मुख्य सचिव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लाइसेंस लेने वाली ऐसी दुकानों में बिस्किट, चॉकलेट एवं अन्य खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। बता दें कि झारखंड में यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इसका अभी तक सख्ती से अनुपालन नहीं कराया जा सका है। सरकार की कोशिश है कि कानून का पालन करवाते हुए लोगों को इस बुराई से दूर किया जाए। बैठक के दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी, सरायकेला और हजारीबाग अब तंबाकू फ्री जिले रहेंगे।
इसके साथ ही जो भी शख्स सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेगा, उसे शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी भी फॉर्म में तंबाकू, गुटखा और सिगरेट का सेवन नहीं करेगा। इसके साथ ही किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। इस नियम को तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।