Jharkhand High Court : कोर्ट ने रजरप्पा मंदिर खोलने के लिए सरकार को विचार करने को कहा…
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Jharkhand High Court : कोर्ट ने रजरप्पा मंदिर खोलने के लिए सरकार को विचार करने को कहा…
NEWSTODAYJ बोकारो : झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मां छिन्नमस्तिके मंदिर आम श्रदालुओं के लिए खोले जाने पर विचार करने के लिए कहा है। इस संबंध में श्री सिंह ने बताया कि हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को नवरात्रि से पहले रजरप्पा मंदिर खोलने पर विचार करने का आदेश दिया है।
श्री सिंह ने कहा कि हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नरायण प्रसाद की दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने सरकार के जवाब के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया है। कहा कि पिछले 9 सितंबर को प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर श्रद्धालुओं के खोलने के लिए उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के बंद होने से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ के स्थानीय काफी प्रभावित हो रहे हैं।
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इसके साथ ही वहां के दुकानदार,पूजा पाठ, फल-फुल विक्रेता, नाव चालक, होटल दुकानदार के बीच जीवन यापन की समस्या खडी हो गयी है। राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक किये जाने की प्रक्रिया में 28 अगस्त 20 को भी मंदिर खोलने से संबंधित कोई आदेश नहीं दिया गया।याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री माधवलाल ने याचिका में अदालत से गुहार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट कोविड-19 से जुड़ी गाइड लाइंस और अनलॉक से जुड़ी एडवाइजरी के तहत राज्य सरकार को रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर खोलने का निर्देश दे, ताकि आम श्रद्धालुओं और मंदिर से जुडे लोगों के समक्ष जीवन यापन की समस्या खड़ी न हो।
श्री सिंह ने कहा कि छिन्नमस्तिके मंदिर में अबतक आम श्रद्धालुओं के पूजा पाठ करने पर रोक लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर को खोलने संबंधित आदेश पारित किया गया है तो छिन्मस्तिका मंदिर पर पाबंदी क्यों है।