Dhanbad News : थानेदार और SI के खिलाफ अदालत ने वेतन पर रोक लगाने की अनुशंसा,SSP तथा DGP को कर्रवाई का दिया निर्देश
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NEWSTODAYJ : धनबाद जिले के कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को जोड़ापोखर के थानेदार इंस्पेक्टर राजदेव सिंह और सब इंस्पेक्टर शिवकुमार के वेतन पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। कोर्ट ने इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा झारखंड डीजीपी को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों को केस डायरी एवं जख्म प्रतिवेदन के साथ 10 मई को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि एक मारपीट के मामले में कोर्ट ने लगातर 2 बार केस डायरी एवं जख्म प्रतिवेदन की मांग की जा रही गई थी
इसके बाद दोनों पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ शोकॉज भी जारी किया था, इसके बावजूद दोनों पुलिस पदाधिकारी ने कोर्ट के समक्ष केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन नहीं सौंपा। इसे लेकर शनिवार को कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।