SUPREME COURT- सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार-कहा शराब आवश्यक चीज नहीं है
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सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार-कहा शराब आवश्यक चीज नहीं है
- महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी
- कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया
NEWSTODAYJ – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुणे और नासिक में शराब की होम डिलीवरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दियाl कोर्ट ने कहा कि शराब आवश्यक चीज नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई जरूरी आदेश क्यों देना चाहिए? महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीl इस पर कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दियाl
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