लखनऊ CAA हिंसा में नुकसान संपत्ति की भरपाई के लिए लगाए पोस्टर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
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लखनऊ CAA हिंसा में नुकसान संपत्ति की भरपाई के लिए लगाए पोस्टर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
NEWS TODAY : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ हिंसा में नष्ट हुई संपत्ति की भरपाई के लिए आरोपियों से वसूली संबंधी लगाए गए पोस्टर पर नाराजगी जताई हैl इस मामले पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने स्वत: संज्ञान लेकर योगी सरकार को नोटिस जारी किया हैl
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जिन 57 लोगों को लखनऊ हिंसा का जिम्मेदार बताकर पोस्टर लगाया गया है उनमें 76 वर्षीय पूर्व आईपीएस श्रवण राम दारापुरी, कलाकार दीपक कबीर, सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जफर और वकील मोहम्मद शोएब जैसे नाम शामिल हैं. इन लोगों को लखनऊ में हिंसा भड़काने और तोड़ फोड़ करने का दोषी बताते हुए 1 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली करने का ऐलान किया गया थी. भरपाई न करने पर इनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थीl
चीफ जस्टिस माथुर ने पूछा है कि किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं. हाईकोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को 8 मार्च की सुबह 10 बजे हाजिर होने का आदेश दिया था लेकिन अब यह समय बदलकर दोपहर 3 बजे कर दिया गया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा इस मामले की सुनवाई करेंगेl
बता दें कि बीती 19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध के समय हिंसा में सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई के लिए दंगे में शामिल लोगों से वसूली करने का ऐलान किया था. अब वसूली के लिए पोस्टर लगाया गया है और लोग इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैंl