नहीं चलेगा वासेपुर के 3000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा
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यहाँ देखे निकाले गए जुलूस का वीडियो।
नहीं चलेगा वासेपुर के 3000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा
NEWS TODAY धनबाद :: बिना अनुमति के वासेपुर से जुलूस निकालने वालों पर राजद्रोह की धारा 124 (ए) के तहत अब मुकदमा नहीं चलेगा। राजनीतिक दबाव में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस धारा को हटाने का फैसला लिया है। धनबाद पुलिस एक-दो दिन में केस से इस धारा को हटाने के लिए न्यायालय में शुद्धि पत्र देगी। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार की रात 10 बजे ट्वीट कर राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्विवटर संदेश में लिखा- कानून जनता को डराने एवं उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने को होता है। मेरे नेतृत्व में चल रही सरकार में कानून जनता की आवाज को बुलंद करने का कर्य करेगी।
जानकारी दे दे कि बीते मंगलवार 7 जनवरी, 2019 को धनबाद के अल्पसंख्यक बहुल वासेपुर से हजारों लोगों ने बगैर अनुमति के CCA और NRC के विरोध में जुलूस निकाला था। लोग वासेपुर से जुलूस निकाल धनबाद शहर में प्रवेश कर गए थे। जुलूस में शामिल लोग केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। जुलूस में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे जिस पर काफी आपत्तिजनक बातें लिखी थीं। तीन-चार घंटे तक धनबाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी किशोर काैशल को खुद सड़क पर उतरना पड़ा था।
जुलूस में शामिल सात नामजद समेत करीब तीन हजार लोगों पर धनबाद थाना में राष्ट्रद्रोह के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह देश में शायद पहला मामला था कि एक साथ तीन हजार लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया। एसडीओ राज महेश्वरम के निर्देश पर सीओ प्रशांत कुमार लायक ने थाना में आवेदन दिया था। डीएसपी (विधि व्यवस्था) मुकेश कुमार के निर्देश पर सीओ के आवेदन पर भारतीय दंड विधान की धाराएं लगाई गईं। बुधवार को यह मामला झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा। चूंकि, झारखंड में अब भाजपा की सरकार नहीं है। सरकार के दबाव में धनबाद पुलिस तुंरत बैकफुट पर आ गई। एसएसपी किशोर कौशल ने सिटी एसपी आर राम कुमार को केस के सुपरविजन का आदेश दिया। शाम तक रिपोर्ट आ गई। पाया गया कि जुलूस में ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसे राजद्रोह के दायरे में माना जाय।