
धनबाद।
धनबाद यातायात पुलिस ने चलाया दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान। क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर……….
धनबाद। 1 सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर अधिनियम को लेकर धनबाद यातायात पुलिस ने भी कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही धनबाद यातायात पुलिस ने धनबाद थाना के समक्ष वाहन चेकिंग लगाया। जहां दुपहिया वाहनों की चेकिंग की गई। जिसमें हेलमेट जूता लाइसेंस और वाहन के कागजात देखे गए वहीं आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान 40 से 50 दोपहिया वाहनों के कागजात को जांचा गया। वहीं बताते चलें गत 1 सितंबर से लागू हुए नये मोटर अधिनियम के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। अभी तक यह जुर्माना 100 रुपए था। हेल्मेट नहीं पहनने पर 200 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन। एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था। बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना। लाइसेंस रद्द होने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना। खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना। शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना। बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना। ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना। अभी तक 2000 रुपए और अधिक वजन पर 1000 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगता था। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों दोषी माने जाएंगे। 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा। नाबालिग की उम्र 25 साल होने तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बताते चलें कि अभी तक नियम के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।