जाने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटक किस शर्त पर जा सकेंगे अपने घर
1 min read
जाने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटक किस शर्त पर जा सकेंगे अपने घर
NEWS TODAY – गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार लॉकडाउन मे फंसे विभिन्न राज्यों मे लोगों को लाने के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके तहत अब लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटक अब अपने राज्य जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए सरकार के आदेश के अनुसार दिये गए शर्त और नियम को मानने पड़ेंगे।बताते चले कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वॉरंटाइन में रहना होगा। जो लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य लौटना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों का भी पालन करना होगा….
ये भी पढे……
लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच गोलियों की गूंज से थर्रा उठा जमशेदपुर-आपस मे भिड़े दो गैंग
नियम के मुताबिक सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहां बुलाने के लिये नोडल ऑफिसर नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल ऑफिसर अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को रजिस्टर करेंगे। अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है, तो राज्य एक-दूसरे से सलाह कर सड़क के रास्ते आवाजाही को लेकर प्लान बना सकते हैं। वहीं आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बसों को सैनेटाइज किया जाएगा. सीटों पर बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
ये भी पढ़े।
जाने ऋषि कपूर से जुटी ये बाते:भारतीय फिल्मो के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे
गृह मंत्रालय के अनुसार, सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। आदेश के अनुसार, बस के रास्ते में पड़ने वाले राज्य ऐसे लोगों को उनके राज्यों के लिए अपने यहां से गुजरने देंगे। इसमें कहा गया कि अपने पड़ाव पर पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी उन पर नजर रखेंगे और उन्हें घर में 14 दिन तक क्वॉरंटाइन रहना होगा।