Jharkhand news:टेरर फंडिंग मामले के आरोपीयों पर 25 मार्च को होगी सुनवाई
1 min read
NEWSTODAYJ_रांचीः टेरर फंडिंग मामले के आरोपी आधुनिक पावर लिमिडेट के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल, ट्रासपोर्टर अमित और विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में बहस हुई. दोनों पक्ष एक दूसरे के दलील का विरोध कर रहे थे. प्रार्थी के अधिवक्ता ने जमानत की मांग की तो एनआईए के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. हालांकि, अदालत में बहस की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो अदालत ने फिर शुक्रवार यानी 25 मार्च को मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.
हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
एनआइए कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गैर जमानतीय वारंट को निरस्त करने और जमानत की गुहार लगाई गई है. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि चतरा को टंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के बदले में नक्सली संगठन को लेवी देनी पड़ती थी.परियोजना को धरातल पर उतारने को लेकर नक्सली को लेवी दिया. इस मामले में पीड़ित हैं.
इसके बावजूद एनआइए ने आरोपी बना दिया है. इस मामले में पहली चार्जशीट में उनका नाम नहीं था. पूरक चार्जशीट में नाम शामिल किया गया. प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि किसी प्रकार से टेरर फंडिंग नहीं की है. इसलिए एनआइए कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानतीय वारंट को निरस्त करते हुए तीनों आरोपियों की जमानत दी जाए. इस मामले में महेश अग्रवाल जेल में बंद है. जबकि अमित और विनीत अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई है.