Dhanbad News : इंसीडेंट कमांडर तथा एमओआईसी की संयुक्त अनुमति के बिना नहीं मिलेगी होम आइसोलेशन की सुविधा…
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Dhanbad News : इंसीडेंट कमांडर तथा एमओआईसी की संयुक्त अनुमति के बिना नहीं मिलेगी होम आइसोलेशन की सुविधा…
NEWSTODAYJ : धनबाद जिले में कोरोनावयरस के एसिंप्टोमेटिक लक्षण वाले मरीजों को संबंधित इंसीडट कमांडर एवं एमओआईसी के संयुक्त रूप से पूर्वानुमति के बिना होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही निजी लैब में की गई जांच में पॉजिटिव मिले व्यक्ति की सूचना तत्काल आईडीएसपी सेल तथा कोविड-19 कंट्रोल रूम को उपलब्ध करानी होगी।
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इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह ने कहा कि बहुत सारे सरकारी और निजी संस्थान तथा पीएसयू पाथकाइंड एवं लाल पैथ लिमिटेड से जांच कराते हैं। जांचोपरांत संक्रमित व्यक्ति बिना किसी सूचना एवं पूर्व अनुमति के होम आइसोलेशन कर रहे हैं।
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जबकि होम आइसोलेशन के लिए संबंधित इंसीडेंट कमांडर तथा एमओआईसी को संयुक्त रूप से अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जिला स्तर पर अनुमंडल दंडाधिकारी को होम आइसोलेशन के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई को त्वरित एवं पारदर्शी सूचना के आदान-प्रदान के बिना नहीं जीता जा सकता। ऐसे में सरकारी एवं निजी संस्थान तथा पीएसयू द्वारा संक्रमित मरीजों की सूचना साझा नहीं करने के कारण संक्रमित मरीजों के लिए आईसीएआर
एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का पालन एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि इसीलिए जिले के सभी सरकारी तथा निजी संस्थान एवं पीएसयू के डीन / निदेशक /नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया है कि कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है।
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उसकी तत्काल सूचना नोडल पदाधिकारी आईडीएसपी सेल तथा कोविड-19 कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0326-231305 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश का गंभीरता से पालन नहीं करने, लापरवाही या उदासीनता बरतने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।