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CABINET MEETING : मास्क नहीं लगाने पर एक लाख जुर्माना, दो साल की जेल , कैबिनेट का फैसला…
- मैट्रिक के टॉपर को मिलेगा एक लाख रुपये।
- इंटर के टॉपर को मिलेगा तीन लाख रुपये।
- वन में 1088 पदों के स्थायीकरण की मंजूरी।
- मदरसों के कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति।
- बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़।
NEWSTODAYJ : रांची । अब झारखंड में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। मास्क नहीं लगाने पर वालों पर करवाई होगी। कोरोना संक्रम को लेकर सरकार के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना किया जाएगा। इसकी मंजूरी 22 जुलाई को झारखंड कैबिनेट ने दी दी।टॉपरों को मिलेगी नकद राशि.
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सरकार सीबीएससी, आईसीएसई और जैक बोर्ड के टॉपरों को 1 लाख रुपये नकद इनाम देगी। सेकंड टॉपर को 75 हजार और थर्ड टॉपर को 50 हजार रुपये दिये जाएंगे। इंटर के तीनों संकाय के टॉपर को 3 लाख रुपये, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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ये भी लिये गये निर्णय
वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई।
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वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
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झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि के 3 सालों के विस्तार की स्वीकृति दी गई।
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद रांची का आस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की स्वीकृति दी गई।
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उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
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जेएसईबी के लिए अनुदान राशि 3 अरब 50 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों (शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग) को Dynemic Assured Career Progression की स्वीकृति के लिए अहर्ता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में DACP की मान्यता की स्वीकृति दी गई।
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धनबाद जिला अंतर्गत अंचल बाघमारा की 0.6670 एकड़ भूमि विशेष रेलवे लाइन निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को सशुल्क स्थाई रूप से देने की स्वीकृति दी गई।
कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल कोडरमा के विभिन्न मौजा में 1.5201 एकड़ भूमि विशेष रेल परियोजना के लिए देने की स्वीकृति दी गई।
देश के अन्य राज्यों में लोकडाउन के कारण फंसे झारखंड के लोगों की सहायता के लिए उन्हें DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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रिनपास के शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।क्षेत्रीय पशुपालन निदेशक डॉक्टर रामनाथ राम को निलंबन में सेवानिवृत्ति के पूर्ण पेंशन एवं उपादान पर स्थाई रूप से रोक लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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किसानों को धान खरीद पर बोनस भुगतान के लिए 22.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई।ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा 101 ग्रामीण पथ पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 17446.49 लाख रुपए के ऋण लेने की स्वीकृति दी गई।
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खूंटी जिला अंतर्गत अंचल खूंटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झारखंड सेक्टर के मुख्यालय निर्माण के लिए सशुल्क रकबा-5.74 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन गृह मंत्रालय को देने की मंजूरी दी गई।नोबेल कोरोना वायरस के कारण राज्य से फंसे प्रवासी श्रमिकों/छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को वायुयान से लिफ्टिंग कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए राइस मिलरों को इंसेंटिव देने के बाबत निर्धारित 31 जुलाई, 2020 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति दी गई।डीजल एवं पेट्रोल के बेसिक प्राइस पर देय कर (वैट) की राशि में प्रदत 2.50 रुपए प्रति लीटर कमी/ विमुक्ति को विलोपित करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल मांडू के मौजा बोन्गाहारा अंतर्निहित 2.96 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन सीवीएम के विकास एवं दोहन के लिए वायल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।