31 जुलाई तक नहीं भरा इनकम टैक्स तो देना होगा जुर्माना,जाने पूरी खबर
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धनबाद।
31 जुलाई तक नहीं भरा इनकम टैक्स तो देना होगा जुर्माना…….
धनबाद। वित्तीय वर्ष 2017 -18 के वैसे आयकर दाता जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उनसे अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने की अपील आयकर विभाग ने की है।
बुधवार को विभाग ने नई धारा का सर्कुलर जारी किया। जिसमें धारा 234f के तहत रिटर्न नहीं भरने वालो को पेनाल्टी देनी होगी।
5 लाख से कम आय वाले को एक हजार इससे अधिक वाले को 31 जुलाई तक 5 हजार इसके बाद 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बुधवार को आयकर विभाग के निदेशक ने पत्रकार वार्ता में।
उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे सभी जो आयकर विभाग के रडार पर है और जिन्होंने अबतक रिटर्न फाइल नहीं किया है उनके लिए नया प्रोविजन जारी हो चूका है।
विभाग उन सभी से 31 जुलाई तVक रिटर्न फाइल करने की अपील करती है। उनके लिए यह आखरी मौका है। इसके बाद वैसे कर दाताओं के समक्ष कई सारी परेशानी खड़ी हो सकती है। कई सारी सरकारी योजनाओं के साथ साथ अन्य सभी तरह के लोन का भी फायदा नहीं ले पाएंगे।
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