2017 पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में दो नाबालिग दिए गए दोषी करार-सजा की सुनवाई शनिवार को
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2017 पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में दो नाबालिग दिए गए दोषी करार-सजा की सुनवाई शनिवार को
NEWS TODAY-अप्रैल 2017 में हुई पहलू खान की हत्या के मामले में दो नाबालिगों को दोषी करार दिया गया है। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को निचली अदालत ने आरोपी विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कल्लूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को बरी कर दिया था।
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जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर के मुताबिक दोनों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी।
यह घटना 1 अप्रैल 2017 की है. पहलू खान जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था और अलवर में बहरोड़ के पास भीड़ ने गौ तस्करी के शक में उसे रोका था. भीड़ ने पहलू और उसके दो बेटों के साथ मारपीट की. तीन अप्रैल को इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खां की मौत हो गई थी. पहलू खां हरियाणा का रहने वाला था.
इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि पहलू खान के पास से बरामद की गईं गाय दुधारू थीं. इन गायों के साथ दो बच्चे (बछड़े) भी थे. पहलू खां के पास गाय खरीदने के वैध दस्तावेज भी थे और उन्हें डेयरी ले जाने के प्रमाण भी मिले थे।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस गोतस्करी के आरोपों को साबित नहीं कर पाई. अदालत ने पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया था।