सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने वाली ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को न्यायिक दंडाधिकारी ने बदला फैसला
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(रांची)
सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने वाली ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को न्यायिक दंडाधिकारी ने बदला फैसला
रांची। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी कर फंसी पिठोरिया की ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती मामले में कोर्ट ने न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह के द्वारा 5 कुरान की प्रति बांटने के अपने आदेश को बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऋचा को नियमित जमानत दी जाती है। ज्ञात हो कि कोर्ट के आदेशानुसार ऋचा को कुरान की 5 प्रतियां रांची के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 15 दिनों के अंदर बाटने का आदेश दिया गया था तथा काम पूरा कर अदालत को अवगत भी कराना था। बीते सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रति बांटने की शर्त पर ऋचा भारती को जमानत दी थी। जिसके बाद काफी बवाल हुआ। वहीं ऋचा ने भी कुरान की प्रति बांटने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में जेल से बाहर आयी ऋचा पटेल ने भी कहा कि वह कुरान की पांच प्रतियां नहीं बांटेगी। निचली अदालत के फैसले की कॉपी का इंतजार कर रही है। कॉपी मिलने के बाद हाइकोर्ट जायेगी। उसने मीडिया से कहा कि कुरान बांटने का आदेश उसे सही नहीं लग रहा है।ऋचा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उसके मौलिक अधिकारों का हनन कोई कैसे कर सकता है। क्या फेसबुक पर अपने धर्म के बारे में लिखना अपराध है। ऐसे में पिठोरिया पुलिस ने उसे अचानक कैसे गिरफ्तार कर लिया। ऋचा भारती राज्य महिला आयोग पहुंची जमानत में जेल से बाहर आयी ऋचा भारती ने बुधवार को राज्य महिला आयोग का रूख किया। ऋचा ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण को मामले से अवगत करायी और मदद की गुहार लगायी। ऋचा के साथ उनके पिता भी महिला आयोग पहुंचे थे। इसके अलावे कई संगठन के लोगों ने की थी आदेश की निंदा की।
गौरतलब हो ऋचा पटेल द्वारा धार्मिक पोस्ट किये जाने को लेकर अंजुमन इस्लामिया के प्रमुख मंसूर खलीफा ने पिठोरिया थाने में बीते शुक्रवार (12 जुलाई) को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ऋचा पटेल के फेसबुक और व्हाट्सएप पोस्ट से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार की शाम ऋचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रति बांटने की शर्त पर ऋचा भारती को जमानत दी थी। जिससे ऋचा को 15 दिनों में यह काम पूरा कर अदालत को अवगत कराना था।NEWSTODAYJHARKHAND.COM