सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर सीबीआइ से मांगा जवाब। पढ़ें पूरी खबर…..
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रांची।
सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर सीबीआइ से मांगा जवाब। पढ़ें पूरी खबर…..
रांची। चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
लालू प्रसाद यादव की ओर से अदालत में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत की पैरवी की।
बहरहाल रांची के रिम्स में अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे या फिर लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी पार्टी राजद का टिकट-सिंबल बांटेंगे इस पर अब दो हफ्ते बाद सीबीआइ की ओर से जवाब आने पर ही फैसला होगा। अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। लालू प्रसाद यादव ने इन मामलों में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए दो हफ्ते में जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय में लालू ने अपनी बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारी और राजद का अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट-सिंबल बांटने के लिए एसएलपी दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। उनके वकीलों के अनुसार लालू के स्पेशल लीव पिटिशन पर उनके हक में फैसला आने की उम्मीद है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर कहा है कि वे 71 साल के बुजुर्ग हैं, साथ ही एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी महती भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने एपेक्स कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है।
हालांकि चारा घोटाले के जिन तीन मामलों में लालू ने सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगा है, उनमें झारखंड हाई कोर्ट जनवरी 2019 में तमाम दलीलों को खारिज करते हुए गंभीर अपराध का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।