
शादी-विवाह के आयोजन में अब जिला प्रशासन की अनुमति नहीं, सिर्फ करना होगा ये काम
NEWSTODAYJ रांची – शादी-विवाह के आयोजन के लिए अब जिला प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। आयोजनकर्ता को अपने स्थानीय थाने में सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा, जिसमें सरकार द्वारा विवाह के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात रहेगी। इस संबंध में रांची एसडीओ लोकेश मिश्रा ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और अंचलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। एसडीओ ने कहा है कि राज्य सरकार ने सशर्त शादी-विवाह के आयोजन की अनुमति प्रदान की है।
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इसलिए ऐसे आयोजन के लिए अब अलग से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में हो रहे विवाह संबंधी कार्यक्रमों के लिए आयोजक से एक स्वघोषणा पत्र प्राप्त करेंगे, जिसमें सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई हो। इस संबंध में एसडीओ ने एसएसपी से भी अनुरोध किया है कि वे सभी थाना प्रभारी व डीएसपी को इसका अनुपालन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।
बताते चले कि विवाह आयोजन समारोह में शर्त के अनुसार 50 से कम व्यक्ति ही आयोजन में शामिल होंगेl सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगेl सभी लोग फेस कवर या फेस मास्क का प्रयोग करेंगेl आयोजन स्थल पर सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाएगाl पूरे कार्यक्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करेंगेl