
बोकारो जिला में सभी 11 तरह के गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध, सभी वितरको एवं थोक विक्रेताओं को 10 जून तक हटाने को कहा
NEWSTODAYJ (संवाददाता-बबलु कुमार)बोकारो :- झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर मैग्निशियम कार्बोनेट सामग्री वाले पान मसाला ब्रांड को अगले एक साल तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, शेहरत, पान पराग प्रीमियम पान मसाला है। राज्य में उत्पादन, भंडारण, थोक एवं खुदरा बिक्री पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। इसी आदेश के आलोक में उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के वितरक एवं थोक विक्रेताओं को उपरोक्त ब्रांड के उत्पादकों की सूची बनाकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाते हुए दुकान अथवा गोदाम से निकाल कर विगत 31 मई, 2020 तक राज्य की सीमा से बाहर भेजने की छूट दी गई थी साथ ही उपरोक्त ब्रांड के पान मसाला उत्पादों का ब्रिकी स्थल पर भंडारण वर्जित किया गया था।
10 जून के अंदर ही अपने स्टॉक की अद्यतन सूची बनाकर भेजे-
उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के सभी वितरक एवं थोक विक्रेताओं को निदेशित किया है कि यदि किसी कारणवश उपरोक्त प्रतिबंधित उत्पाद राज्य की सीमा से बाहर नहीं भेज पाए हो तो पांच दिनों के अंदर अपने स्टॉक की अद्यतन सूची बनाकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवाते हुए इसके प्रति अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो -सह- अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ दोनो अनुमंडल पदाधिकारी उक्त सूची की समीक्षा के उपरांत वैसे वितरक एवं थोक विक्रेता जो जायज कारणों से प्रतिबंधित उत्पाद राज्य के बाहर नहीं ले जा सके हैं को 10 जून, 2020 तक सक्षम स्तर पर परिवहन निर्गत कराने की कार्रवाई करेंगे।
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10 जून के बाद उपरोक्त उत्पादों का भंडारण एवं परिवहन अवैध माना जाएगा-
उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा है कि आगामी 10 जून, 2020 के बाद उपरोक्त उत्पादों का भंडारण एवं परिवहन अवैध माना जाएगा। दिनांक 11 जून, 2020 से अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अभिहित पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा मानक अधिनियम नियमावली विनियम के सुसंगत प्रावधान के तहत खाद्य कारोबारियों कारोबारी के परिषद में ही जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ ही आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकेगा।
सार्वजनिक स्थलो पर तंबाकू आदि का प्रयोग करना मना है-
उपायुक्त श्री कुमार ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थलो जैसे – सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करते कोई पाए जाते हैं या थूकते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 11 तरह के पान मसाला ब्रांड में फूड सेफ्टी अधिनियम, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। क्योंकि मैग्निशियम कार्बोनेट से हार्ट संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है।