
धनबाद।
बाघमारा विधायक ढुलू महतो को अदालत ने सुनाई डेढ़ साल की सजा। क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर……
धनबाद। भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधायक ढुलू महतो को पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़ाने के मामले में शिखा अग्रवाल की अदालत ने डेढ़ साल की सजा सुनायी है। वहीं आपको बताते चलें कि ढुलू के साथ अन्य चार आरोपियों को भी 18 महीने की सजा सुनाई गयी है। वहीं बता दें कि मामले में एक अन्य आरोपी बसंत शर्मा को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। सभी पर पुलिस कस्टडी से राजेश गुप्ता को छुड़ाने व ड्यूटी के दौरान पुलिस की वर्दी फाड़ने के साथ सरकारी का काम में बाधा डालने का आरोप था। खबर के अनुसार बताते चलें कि मामला 12 मई 2013 का है। वहीं मालूम हो कि ढुलू महतो की विधायिकी बच गयी। अगर फैसले के अनुसार सजा दो साल या दो साल से अधिक होता तो ढुलू महतो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाते।