
पान मसाला व गुटखा आदि बेची तो होगी सख्त कार्रवाई :एसडीओ
गुटखा पान मसाला के खिलाफ छापामारी जारी
NEWSTODAYJ:पाकुड़:राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में रजनीगंधा, विमल, पान पराग सहित 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए प्रतिबंधित किया हैं ।उक्त आदेश के अनुपालनार्थ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ ने दिनांक कई दुकानों का औचक निरीक्षण कर 5 दुकानदारों को प्रतिबंधित पान मसाला बेचते हुए पकड़ा।4 दुकानदारों को मानवी संवेदना एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए 500 का आर्थिक दंड निर्धारित कर आगे दुकान का संचालन हेतु इस शर्त पर छोड़ा गया कि आगे से ऐसी प्रतिबंधित पान मसाला ना बेचेंगे ना रखेंगे ना बेचेंगे।अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आईपीसी 188 एवं एफ एस एस ए आई धारा 58 जैसे सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी!इसमें से एक दुकानदार अनुपस्थित रहे हैं
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उन पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनके दुकान को वर्तमान में बंद रखने की बात कहीं है;। कि जब तक वे स्वयं उपस्थित नहीं हो जाते हो तब तक! शेष चार दुकानदारों को अपनी दुकान खोलने की अनुमति दी गई है! आगे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा कि जिस उत्पादक विक्रेता ने किसी कारणवश उक्त प्रतिबंधित उत्पादों का स्टाक अद्यतन सूची अनुमंडल कार्यालय पाकुड़ में उपलब्ध नहीं कराये है ! उन्हें अंतिम अवसर दी जाती है, कि अविलम्ब दिनांक 10.06.20 तक जमा कर दें ! अन्यथा उक्त तिथि के बाद प्रतिबंधित उत्पादों का भंडारण एवं परिवहन अवैध माना जाएगा!