निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई
1 min read
निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई
NEWS TODAY-निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद पवन ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका ठुकरा दी है. अब फांसी की सजा पाए पवन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है.
बता दें कि इससे पहले निर्भया कांड के तीन अन्य दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठुकरा चुके हैं. पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के सभी चारों दोषियों को फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है.
निर्भया गैंगरेप और मर्डर के सभी चारों दोषियों ने अलग-अलग दया याचिका दाखिल की थी. इससे इनकी फांसी पर अमल में देरी हुई. पवन से पहले इस मामले के तीन अन्य दोषियों ने दया याचिका समेत सभी कानूनी विकल्पों को आजमा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद सिफ पवन के पास ही दया याचिका का विकल्प शेष था. अब उसके भी सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट को कानूनी पेंच के चलते तीन बार फांसी की तिथि टालनी पड़ी थी.
पवन गुप्ता ने 2 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन उसकी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की थी. लेकिन, राष्ट्रपति द्वारा पवन की दया याचिका ठुकराए जाने के बाद निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो गया है.