दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय खरीदना होगा दो हेलमेट, सरकार ने किया अनिवार्य। पढ़ें पूरी खबर…..
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धनबाद।
दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय खरीदना होगा दो हेलमेट, सरकार ने किया अनिवार्य। पढ़ें पूरी खबर…..
धनबाद। धनबाद सहित पूरे झारखंड में अब दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय दो हेलमेट भी खरीदने पड़ेंगे। बताते चलें कि इनकी रसीद देने पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। जानकारी के अनुसार राज्य के परिवहन आयुक्त फैजअक अहमद ने 22जुलाई को ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड के अनुरूप बना होना चाहिए। बताते चलें कि परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के प्रावधान के तहत दोपहिया चालक और पीछे बैठे सवार के हेलमेट पहनने का नियम अनिवार्य किया है। वहीं आपको बता दें कि देश के दो राज्यों मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में पहले से यह नियम लागू है। नियम के अनुसार दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बता दें कि झारखंड में अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि मोटरसाईकिल चालक हेलमेट पहन कर बाइक चलाता है, लेकिन पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है,जिससे सड़क हादसे में कई लोगों को सिर में चोट आने से मौत हो जाती है।