देश में जारी भारी विरोध के बीच सरकार ने जारी की अधिसूचना नागरिकता कानून
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देश में जारी भारी विरोध के बीच सरकार ने जारी की अधिसूचना नागरिकता कानून
NEWS TODAY :: देश में जारी भारी विरोध के बीच नागरिकता (संशोधन) अधिनियम शुक्रवार से पुरे भारत देश में लागू हो गया हैl केंद्र सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया हैl गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 10 जनवरी 2020 से इस कानून को लागू करने की घोषणा की गई हैl
प्राप्त जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है, ‘केंद्रीय सरकार, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगेlगौरतलब है कि, केंद्र सरकार नागरिकता अधिनियम, 1955 में बदलाव करने हेतु संसद में नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई. दोनों सदनों में इस बिल के बहुमत से पास होने के बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मुहर लगा दी. जिसके करीब एक महीने बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे पूरे देश में लागू कर दिया है. इस कानून के मुताबिक अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी. कानून लागू होने से पहले इन्हें अवैध शरणार्थी माना जाता थाl
इन राज्यों में लागू नहीं होगी नागरिकता संशोधन कानून
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ इलाकों में यह कानून लागू नहीं होगाl केंद्र सरकार ने इन जगहों पर इनर लाइन परमिट जारी कर दिया है, इसके चलते यह कानून लागू नहीं होगाl बता दें पूर्वोत्तर के राज्यों खासकर कि असम, मणिपुर और मेघालय में इस कानून का जबरदस्त विरोध देखा गयाl