दिल्ली हाईकोर्ट का कोरोना को लेकर अहम् फैसला
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दिल्ली हाईकोर्ट का कोरोना को लेकर अहम् फैसला
NEWS TODAY – कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोर्ट में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में हाईकोर्ट में लॉ इंटर्नस की एंट्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है.
कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जजों के साथ अटैच लॉ इंटर्नस को कोर्ट में दाखिल न होने दिया जाए, रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी सर्कुलर में कोर्ट प्रशासन को इंटर्न के पास जारी न करने और कोर्ट में तैनात सुरक्षा एजेंसियों को लॉ इंटर्न को अगले आदेश तक परिसर में प्रवेश न करने देने का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में कोर्ट में मामलों की सुनवाई को 20 मार्च तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली की सभी अदालतों में केवल जरूरी मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी. वहीं कोर्ट में लोगों की एंट्री भी सीमित कर दी गई है. इसके अलावा 17 से 20 मार्च के बीच लंबित मामलों को 14 से 17 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रायल कोर्ट केवल जमानत, रोक और जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेंगे बाकी सभी मामलों को 31 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है.
निर्देशों के मुताबिक, किसी भी विचाराधीन कैदी को पेशी के लिए कोर्ट में न लाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाएगी. इसके साथ ही आगे की स्थिति को देखते हुए कमेटी 20 मार्च को फिर से रिव्यू करेगी और आगे के लिए निर्देश जारी करेगी.