
टूरिस्ट वीजा लेकर धर्म प्रचार करने वाले 17 विदेशियों की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की
NEWSTODAYJ – अदालत ने सभी विदेशियों की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी जो टूरिस्ट वीजा लेकर धर्म प्रचार करने वाले तबलीगी जमात से जुड़े थेl आपको बता दें की 17 विदेशियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। फ़िलहाल सभी विदेशी जेल में हैं। यूके का महासीन अहमद एवं शिपहान हुसैन खान समेत अन्य विदेशियों की ओर से 25 मई को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 12 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद राहत के लिए ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल की है। इनलोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में 7 अप्रैल 2020 को कांड संख्या 34/20 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म का प्रचार-प्रसार करने , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन, संक्रमण फैलाने का वाहक बनने, लॉकडाउन के नियमों उल्लंघन करने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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हालांकि पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था। 22 अप्रैल को मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। तबलीगी जमात की मलेशियायी महिला राज्य की पहली कोरोना पॉजिटिव निकली थी। 30 मार्च को सभी पकड़े गए थे और 31 मार्च को महिला पॉजिटिव पायी गई थी।