DECISION- गैरमजरूआ जमीन की रसीद कटने से लोगो की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी
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गैरमजरूआ जमीन की रसीद कटने से लोगो की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी
- इस अहम निर्णय से गैरमजरूआ जमीन मालिक को जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और लगान रसीद कटवाने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है
- जमाबंदी वाली जमीन पर निर्णय लेकर रसीद जारी करने का अधिकार अंचल पदाधिकारी को दिया गया है
NEWSTODAY (रवि कुमार गुप्ता)बरवाडीह:- मनिका विधानसभा के स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की अहम निर्णय से गैर मजरूआ जमीन की वर्षो से लंबित रसीद अब कटेंगे। विधायक ने राज्य सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि इससे लोगो की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है।
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विधायक ने इस सम्बंध में बरवाडीह में कहा कि सरकार गठन होने व इससे पूर्व ही इस मांग को जनहित में जोर शोर से उठाया जा रहा था जिसे सरकार ने पूरा करते हुए जनकल्याणकारी निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस अहम निर्णय से गैरमजरूआ जमीन मालिक को जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और लगान रसीद कटवाने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से एक जनवरी 1946 के पूर्व विक्रय पत्र, पट्टा, हुकुमनामा के आधार पर निबंधित वैसी जमीन, जो पंजी टू में गैरमजरूआ भूमि दर्ज है, उसकी रसीद जारी हो सकेगी।
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इस तरह की जमाबंदी वाली जमीन पर निर्णय लेकर रसीद जारी करने का अधिकार अंचल पदाधिकारी को दिया गया है।इस फैसले से जमीन की अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अंचल अधिकारी अपने स्तर से अभिलेखों व स्थल के भौतिक सत्यापन से संतुष्ट होकर अंतिम आदेश पारित कर सकेंगे।उन्होंने इससे लाभ होने की पूरी जानकारी दिया ।और इसके लिए गठबंधन की सभी दलों द्वारा किये गए प्रयासों के लिए सभी दलों व प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार प्रकट किया है।