कुमारधुबी’निवासी काजी शकील एकता एवं काजी आसिफ एकता पर17 करोड़ 63 लाख 17 हजार 608 रुपये गबन करने का आरोप
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न्यूज टुडे
झारखंड बिहार
धनबाद।
मेसर्स कौस्तुव मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करोडो रुपये गबन करने के आरोप
(धनबाद): प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने मेसर्स कौस्तुव मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करोडो रुपये गबन करने का आरोप में दोषी पाते हुए।
आरोपी कुमारधुबी निवासी काजी शकील एकता एवं काजी आसिफ एकता को।
निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त जानकारी कंपनी की ओर से वरीय अधिवक्तता संजय कुमार चमड़िया ने गांधी सेवा सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर दी।
प्रेस वार्ता में कंपनी के अधिकृत अधिकारी अमरेंद्र सामल उपस्थित थे। अधिवक्तता संजय ने बताया कि उक्त आरोपियों पर कंपनी का 17 करोड़ 63 लाख 17 हजार 608 रुपये गबन करने का आरोप है।
कंपनी की ओर से एकता बंधू के खिलाफ 2017 में धंनबाद न्यायालय में शिकायतवाद दायर की गई थी। इस वर्ष उक्त आरोपियों ने जिला जज की अदालत में अग्रीम जमानत याचिका दायर की गई थी।
अदालत में लंबी बहस के उपरांत जमानत याचिका खारिज की गई।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में एकता बंधू ने उक्त कंपनी के साथ अपने दो फर्म एकता आयरन अलॉयज तथा एकता फेररो अलॉयज का एमओयू साइन किया था।
बदले में एकता बंधू ने उक्त राशि कंपनी से लिया। इस करार से पूर्व एकता बंधू ने इलाहबाद से करोडो रुपये कर्ज लिया था कर्ज की रकम चुकता नहीं किये जाने की स्थिति में बैंक एकता बंधू की फैक्ट्री तथा घर की नीलामी के लिए नोटिस थमा दिया था।
नीलामी की कार्रवाई से बचने के लिए एकता बंधू पैसे की आवश्यक्ता हेतु उक्त कंपनी के साथ करार किया। कंपनी से करोडो रुपये लेने के बाद भी।
आजतक एकता बंधू ने एग्रीमेंट के आधार पर कॉम्पनी को न ही फैक्टरी हस्तांतरित किया और न ही पैसे चुकता की। यही नहीं अमानत में खयानत कर एकता बंधू गण ने चेक का भी दुरपयोग किया।
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