
ऑनलाइन क्लास पर स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर याचिका को SC ने सुनवाई से किया इनकार
NEWSTODAYJ – सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास करवा के छात्रों से पूरी फीस वसूल रहे स्कूलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया हैl सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग-अलग हैl बेहतर हो कि अभिभावक अपने राज्य के हाई कोर्ट में मसला उठाएंl अगर किसी को हाईकोर्ट के आदेश से समस्या हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता हैl ऐसी याचिका में हम जरूर सुनवाई करेंगेl फिलहाल हमें नहीं लगता कि पूरे देश में लागू हो पाने वाला कोई एक आदेश दिया जा सकता हैl
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बतादें कि यह याचिका 8 राज्यों के अभिभावकों ने दायर की थी जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा के अभिभावकगण शामिल हैl उनका कहना था कि ऑनलाइन क्लास नियमित स्कूल का विकल्प नहीं बन सकतेl इस तरह कि पढ़ाई से छात्रों और अभिभावकों को काफी असुविधा हो रही हैl स्कूलों ने फीस वसूलने के नाम पर यह क्लास चला रखे हैंl याचिका में यह भी कहा गया था कि ऑनलाइन क्लास करवाने में नियमित स्कूल चलाने की तुलना में काफी कम खर्च होता हैl लेकिन स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैंl उसमें कोई रियायत नहीं दे रहेl
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यानि साफ शब्दों में अभिभावकों की याचिका में यह मांग की गई थी कि स्कूलों को ऑनलाइन क्लास में आने वाले खर्च के हिसाब से ही फीस वसूलने के लिए कहा जाएl या फिलहाल छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाएl वहीँ इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अलग-अलग हाईकोर्ट ने अलग-अलग आदेश दिए हैंl पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों की तरफ से तय फीस को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास के लिए पूरी फीस लेने को गलत बताया हैl इसलिए, हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देखेl