एम पी एल, निरसा के 200 मीटर की परिधि में 10 जून के सुबह 6 बजे से निषेधाज्ञा रहेगी लागू । क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर……
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धनबाद।
एम पी एल, निरसा के 200 मीटर की परिधि में 10 जून के सुबह 6 बजे से निषेधाज्ञा रहेगी लागू । क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर……
धनबाद। एम पी एल, निरसा के 200 मीटर की परिधि में अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने दं.प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है।
निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपरोक्त क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी प्रकार का सभा का आयोजन करने, धरना प्रदर्शन करने, हरवे हथियार लेकर चलने एवं उसका प्रयोग करने, अकारण चहल कदमी करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत शवयात्रा, वैवाहिक समूह, अन्य कार्यों से पथ से जाने वाले व्यक्तियों, वाहनों पर यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं माना जाएगा।
इसी प्रकार सिखों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं माना जाएगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि एम पी एल के विस्थापितों एवम् राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 10.06.2019 से एम पी एल की संपत्ति को क्षति पहुंचाने ,कर्मियों के साथ मार पीट किए जाने एवम् कम्पनी के कार्य को बंद किए जाने, कंपनी के गेट जाम किए जाने की संभावना है,
जिससे विद्युत उत्पादन कार्य प्रभावित होने की प्रबल संभावना है तथा लोक परिशांति के भंग होने की प्रबल संभावना के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा अगले आदेश तक जारी रहेगी।