उपायुक्त ने विवाह सम्बन्धित आदेश किया जारी, विवाह की अनुमति जिले के अंचल अधिकारी निर्गत करेंगे,उपायुक्त
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उपायुक्त ने विवाह सम्बन्धित आदेश किया जारी, विवाह की अनुमति जिले के अंचल अधिकारी निर्गत करेंगे- उपायुक्त
NEWSTODAYJ (संवाददाता-बबलु कुमार) बोकारो- प्राय: देखा जा रहा है कि विवाह की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र जिला एवं अनुमंडल स्तर पर आते हैं और संबंधित पक्ष जल्द में अनुमति की मांग करते हैं। इस आलोक में उपायुक्त मुकेश कुमार ने एक आदेश जारी कर महत्वपूर्ण दिशा निदेश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी अंचल अधिकारी जिला बोकारो को विवाह की अनुमति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं निर्देश दिया गया है कि विवाह के लिए समर्पित आवेदन पर 24 घंटे के अंदर अनुमति पत्र निर्गत करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करते हुए निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे –
1. विवाह स्थल होटल या धर्मशाला या गेस्ट हाउस या मंदिर आदि में अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होने पर ही अनुमति निर्गत करेंगे।
3. विवाह संबंधी समारोह में अतिथियों की संख्या वर-वधु सहित अधिकतम 50 होनी चाहिए।
4. 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
5. समारोह स्थल के प्रवेश द्वार एवं अन्य समुचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था आयोजक द्वारा की जाएगी।
6. समारोह स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए।
7. समारोह में ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी विगत 1 माह पूर्व ट्रैवल हिस्ट्री हो अथवा कोविड-19 संलिप्त व्यक्तियों के सीधे संपर्क में हो अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति हो उन्हें समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
8. यदि किसी भी किसी व्यक्ति में ज्वर, कोल्ड, कफ, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण डिस्ट्रिक्ट गोचर होता है तो उन्हें समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं दे।
9. सभी व्यक्ति वर-वधु सहित अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाए रखेंगें एवं एक मीटर की सामाजिक दूरी का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
10. शादी समारोह में मंच सहित बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाए।
11. समारोह स्थल के बाथरूम में एवं उपयुक्त स्थान, अन्य उपयुक्त स्थानों पर हैंडवॉश, साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।
12. समारोह स्थल पर मदिरा, पान, गुटखा, खैनी तथा अन्य तंबाकू उत्पादकों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
13. समारोह स्थल में गाना – म्यूजिक या ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का प्रयोग नियमानुसार रात्रि 10:00 बजे तक ही मान्य रहेगा एवं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का अनुपालन दृढता से किया जाएगा।14. आयोजक द्वारा समारोह स्थल पर वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा।उक्त आदेश सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रह कर उक्त आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने साथ ही सभी अंचल अधिकारी को इसका सख्ती से पालन कराने का निदेश उपायुक्त ने दिया।