उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को जुर्माना सहित 10 साल की जेल
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उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को जुर्माना सहित 10 साल की जेल
NEWS TODAY- उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा सेंगर और उसके भाई पर कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये रकम पीड़िता के परिवार को दी जाएगी. जस्टिस धर्मेश शर्मा ने सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़िता के पिता का साया उठ गया, उसका घर खत्म हो गया, अब वो कहीं नहीं जा सकतेl
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कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा-304 और 120 B में दोषी दोषी माना था. वहीं सिपाही अमीर खान, शरदवीर सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
मामले की 4 मार्च तक चली सुनवाई में तीस हजारी कोर्ट ने 11 आरोपियों में से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 को दोषी माना था जिनमें सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, वीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह शामिल हैं.
9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. परिजन वालों ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया था. आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थीl