
आपदा अधिनियम एक्ट के आलोक में राज्य कार्यकारी कमिटी के द्वारा जारी निर्देशों के विधिवत अनुपालन कराने को लेकर छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति
NEWSTODAYJ छतरपुर/पलामू(निरंजन सिन्हा) – आपदा अधिनियम एक्ट के अवलोक में मुख्य सचिव झारखंड सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी कमिटी के द्वारा निर्गत निर्देशों के विधिवत अनुपालन कराने को लेकर सोमवार को एसडीएम नरेंद्र गुप्ता ने छतरपुर अनुमंडल अंतर्गत दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए एक बैठक की । बैठक के दौरान सभी दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारी को अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न मुख्य स्थानों की देख रेख की जिम्मेवारी दी गई ।
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एसडीओ नरेंद्र गुप्ता ने सभी दंडाधिकारियों सहित आम नागरिकों को एक नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में किन किन प्रतिष्ठानों व कार्यक्रमों को छूट दी गई और किन किन चीजों पर अभी भी प्रतिबंध जारी है , वहीं सभी दंडाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी यदि प्रतिबंधित चीजे प्रतिष्ठान जैसे कपड़े की दुकान , जूता चप्पल , श्रंगार , होटल , गुटखा – तम्बाकू की दुकान यदि कही भी खुली पाई जाती है तो उन्हें तत्काल नोटिस देते हुए करवाई की जाए। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश है व मास्क और सोशल दिस्तांसिंग का अनुपालन अति आवश्यक है ।