
नई दिल्ली।
अब आपने अगर सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, जानें क्या हुआ कानून में बदलाव।
नई दिल्ली। देश में एक सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ना और महंगा होनेवाला है। बताते चलें कि सरकार के नये कानून में बदलाव होने के बाद एक सितंबर, 2019 से देशवासियों के जीवन से जुड़े कई कामों में बदलाव होने वालाहै। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी। खबर के अनुसार सितंबर 2019 से ट्रैफिक नियम बदल जाएंगे, अब आपने अगर सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक,सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा और टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। टैक्स चुकाने के बाद ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी। साधारण बीमा कंपनियां 1 सिंतबर 2019 से अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर देगी। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।